शहर के सभी विकलांग भाई बस पास बनवाये (दिव्यांग सोसाइटी)
मालेगांव (प्रेस विज्ञप्ति) दिव्यांग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी मालेगांव शहर के सभी विकलांग लोगों को समाचार के माध्यम से सूचित करती है कि विकलांग लोग जिनके पास यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी कार्ड) नामक एक ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट है, महाराष्ट्र द्वारा एक सुविधा कार्ड तैयार किया जा रहा है। राज्य सड़क परिवहन निगम नए बस स्टैंड पर विकलांग व्यक्तियों के लिए जो विकलांग हो गए हैं।निम्नलिखित में से कुछ शर्तें इस प्रकार हैं:
*अंधे और विकलांगों के लिए राज्य पास नियम*
1) पास हस्तांतरणीय नहीं है
2) पास का दुरुपयोग एक अपराध है और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा
3) यदि यात्रा के दौरान पास नहीं दिखाया जाता है, तो पास धारक को बिना टिकट माना जाएगा
4) इस पास का हर साल नवीनीकरण होना चाहिए
5) यात्रा के दौरान बस के निरीक्षण के समय निरीक्षण अधिकारी को अवश्य दिखाना चाहिए
6) यदि पास गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो थाने में शिकायत दर्ज कराएं साथ ही बस कार्यालय को सूचित करने की जिम्मेदारी पास धारक की होगी।
7) इस कार्ड में विकलांग व्यक्ति और उसके साथी को 50% की छूट दी जाएगी और शिव शाही बसों में विकलांग व्यक्ति को 70% छूट दी जाएगी और उसके साथी को विकलांग व्यक्ति के लिए 45% की छूट मिलेगी और यह छूट राज्य केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है।
*इस कार्ड को बनाने के लिए आपके पास यह दस्तावेज होना चाहिए*
1) ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं (यु. डी. आई. डी विकलांगता आईडी) (एक ज़ेरॉक्स)
2) आधार कार्ड (अपडेट) (एक ज़ेरॉक्स)
3) आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए
4) आपके पास आपके आधार पर सूचीबद्ध मोबाइल नंबर होना चाहिए और इस नंबर को रिचार्ज करना आवश्यक है क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी पासवर्ड मिलेगा।
5) इस कार्ड को बनाने का ५० रुपिया लगे गा.
6) कार्ड की पर्ची अंत में प्राप्त करना न भूलें मूल कार्ड तीन माह बाद उसी कार्यालय से पर्ची बताकर प्राप्त होगा।
यदि किसी विकलांग व्यक्ति को बस स्टैंड तक पहुँचने में कठिनाई होती है तो यह सभी दस्तावेज उसके घर के किसी भी व्यक्ति को भेज कर बनवाए जा सकते हैं। जानकारी, सोसायटी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
8446501745,8983746177,9270301745
द्वारा जारी: दिव्यांग सोसाइटी के अध्यक्ष और सदस्य मालेगांव पंजीकृत